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एसईपीओ की लिखित परीक्षा के लिए धारा 144 लागू

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करनाल। जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एसईपीओ (सोशल एजुकेशन ओर पंचायत ऑफिसर) की लिखित परीक्षा के मद्देनजर जिले में आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत परीक्षा केन्द्रों के निकट निषेधाज्ञा आगामी 16 जुलाई के लिए लागू कर दी है। जारी आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यों के एक स्थान पर साथ होने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा के दौरान 200 मीटर की परिधि के अंतर्गत आगामी 16 जुलाई को सुबह सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक सभी फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेगी।
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