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खेती के दौरान हादसे का शिकार होने पर किसानों को दी जा रही आर्थिक सहायता

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अमर उजाला ब्यूरो
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करनाल। हरियाणा सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री किसान एवं खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना’ के तहत कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना में किसान व श्रर्मिक की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना’ के तहत कृषि कार्य के दौरान यदि किसी कृषक या मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित मार्केट कमेटी द्वारा पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी टूटने से व्यक्ति स्थायी तौर पर विकलांग हो जाता है तो उसे 2 लाख, 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की योजना है। उन्होंने बताया कि दो अंग कट जाने पर या स्थायी रूप से गंभीर चोट लगने पर एक लाख 87 हजार, 500 रुपये, एक अंग कटने पर एक लाख 25 हजार रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये तथा उंगली के आंशिक रूप से कटने पर 37 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना होने के दो मास के अंदर-अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सहित आवेदन पत्र भरकर संबंधित मार्केट कमेटी के कार्यालय में देना जरूरी है, जानबूझ कर दुर्घटना का शिकार होने पर और व्यक्तिगत झगड़े में चोट लगने पर यह वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।
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