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Karnal News: बैंककर्मी से लूट करने के मामले में दोषी को 10 साल की कैद

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बैंक कर्मी से लूट करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी महमूदपुर निवासी शुभम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। डिस्ट्रक्टि अटॉर्नी धर्मचंद ने बताया कि केस की पैरवी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमन कौशिक ने की। जिससे आरोप साबित हुए और कोर्ट ने दोष 10 साल की कैद और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। फैसला एडीजे आरपी सिंह की कोर्ट ने सुनाया है। बता दें यूपी के गांव सलूनी निवासी सागर सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह एक्सिस बैंक टोडरपुर में नौकरी करता है। 23 अगस्त 2021 को एक्सिस बैंक की मेन ब्रांच यमुनानगर में काम से गया था। जब वह अपने घर के लिए वहां से चला तो पांसरा फाटक के पास एक युवक ने उससे लिफ्ट मांगी। उसने उसे बाइक पर बैठा लिया। जब कलानौर के पास पहुंचा तो आरोपी ने उसके पीछे हथियार लगा दिया और बाइक कच्चे रास्ते पर ले जाने के लिए कहा। जब बाइक यमुना नदी के एरिया में गई तो आरोपी ने उससे 600 रुपए कैश और उसका मोबाइल छीन लिया। आरोपी ने तब धमकी दी थी कि अगर पुलिस को शिकायत दी तो वह उसे जान से मार देगा । इस शिकायत पर सदर यमुनानगर पुलिस ने केस दर्ज किया था। स्पेशल सेल ने इस मामले में जांच करते हुए पाया कि लूटा गया मोबाइल गांव लापरा निवासी मुकर्रम खान चला रहा। उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि यह मोबाइल उसने गांव महमुदपुर निवासी शुभम से दो हजार रुपए में लिया था। इसके बाद शुभम को काबू किया। उससे वह चाकू बरामद किया जिसके बल पर उसने लूट की थी ।
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