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Karnal News: चेक बाउंस के दोषी को 10 दिन की जेल

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संवाद न्यूज एजेंसी
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करनाल। आढ़ती के रुपये न लौटाने पर कोर्ट ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे 10 दिन की जेल और 18 लाख रुपये शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में देने का फैसला सुनाया। यदि समय अवधि में दोषी मुआवजा राशि नहीं देता है तो उसे दो दिन जेल और काटनी होगी। यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम गुलशन वर्मा ने वीरवार को सुनाया। अधिवक्ता भूपेंद्र जिंदल व कार्तिक जिंदल ने बताया कि तरावड़ी की फर्म पूर्ण चंद कृष्ण लाल से भाग सिंह निवासी बरानी खालसा नीलोखेड़ी ने 17 लाख 95 हजार 465 रुपये लिए थे। इस राशि को चुकाने के लिए भाग सिंह ने 16 जून 2020 को एक चेक उक्त फर्म के आढ़ती शमशेर को दिया था। उस चेक को बैंक में लगाया गया तो दो दिन बाद बाउंस हो गया। इसके बाद भाग सिंह ने रुपये देने से मना कर दिया तो यह केस कोर्ट में दायर किया गया। इस मामले में जेएमआईसी गुलशन ने आरोपी भाग सिंह को दोषी करार दिया।
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