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स्मैक तस्करी में युवक को 15 माह की जेल

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अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश तरनजीत कौर की अदालत ने 8 ग्राम स्मैक तस्करी के दोषी नरेंद्र निवासी पाई 16 अगस्त को 15 माह की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी को 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि 8 अप्रैल 2017 को थाना राजौंद पुलिस द्वारा एक गुप्त सूचना मिलने के बाद आरोपी नरेंद्र को नहर पुल राजौंद के पास से नाकाबंदी के दौरान काबू किया गया था। इसके कब्जे से 8 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस द्वारा उक्त मामले की न्यायालय में मुस्तैदी पूर्वक पैरवी की गई। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश तरनजीत कौर की अदालत द्वारा दोषी नरेंद्र को उक्त मामले में 15 माह की सजा 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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