कैथल। सरकार ने गांव ढांड को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस गांव के क्षेत्र में बिना विभागीय अनुमति कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकेगा। यह जानकारी डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने गांव ढांड में जिले की आबादी के इर्द-गिर्द अतिक्रमण, अवैध निर्माण या अवैध कॉलोनियों की रोकथाम के अनियमित विकास निर्बधंन अधिनियम की शक्तियों के तहत नियंत्रित क्षेत्र ढांड घोषित किया गया है।
नियंत्रित क्षेत्र ढांड, के अधीन पडऩे वाले किसी भी गांव के लाल डोरा आबादी क्षेत्र को छोडकऱ अन्य रकबे में कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नगर व ग्राम आयोजना विभाग की अनुमति ली जानी अनिवार्य है। जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र ढांड के अधीन गांव ढांड हदबस्त संख्या 9, ढढवाना हदबस्त संख्या 10, जाजनपुर हदबस्त संख्या 11, जडौला हदबस्त संख्या 6, सोलूमाजरा हदबस्त संख्या 8, फरल हदबस्त संख्या 12, चूहड़माजरा हदबस्त संख्या 13, चन्दलाना हदबस्त संख्या 13/1, कौल हदबस्त संख्या 16/1, पबनावा हदबस्त संख्या 20, पाबला हदबस्त संख्या 21, सलेमपुर हदबस्त संख्या 16 में 12 गांव आते है, जिसका क्षेत्रफल 12,476 हेक्टेयर है।