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Kaithal News: यौन उत्पीड़न पर चुप न रहें महिलाएं ः उपायुक्त

Wed, 11 Jun 2025 12:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष मैहला के निर्देशानुसार सचिवालय के सभागार में कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 विषय पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त प्रीति ने की।

डीसी प्रीति ने अपने संबोधन में कहा कि महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़ी किसी भी स्थिति में चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि साहस के साथ उसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं इस कानून के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं और किसी के खिलाफ झूठी शिकायत न करने की भी सलाह दी।
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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कानून के तहत शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न न केवल एक महिला को, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है और यह एक गंभीर अपराध है, जिसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

कार्यशाला में अधिवक्ता अरविंद खुरानिया ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत किसी भी संस्थान या कार्यालय में यदि 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो वहाँ आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य होता है। इसके अलावा जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति भी कार्यरत रहती है।

कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कंवल कुमार ने कहा कि महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि जानकारी के अभाव में महिलाएं अक्सर शोषण सहती रहती हैं, लेकिन अब उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए।
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मुफ्त सहायता का प्रावधान

भारतीय संविधान के तहत गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। किसी भी कानूनी या सामाजिक समस्या के समाधान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01746-235759 पर संपर्क किया जा सकता है।
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