कैथल। हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक शशिबाला ने बताया कि विभाग की ओर से विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तथा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण दिलाया जा रहा है। कैथल के लिए 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है।
योजना के तहत जिन महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 60 वर्ष है, इस योजना की पात्र होंगी। इसमें कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। जिसकी सीमा 50 हजार रुपये होगी। संवाद