कोर्ट में है मामला
इस समय यह मामला अदालत में मामला विचाराधीन है। ग्रामीणों ने इस जमीन को दोबारा ग्राम पंचायत में लाने के लिए अंबाला वक्फ बोर्ड टर्मिनल कोर्ट में केस भी दायर किया हुआ है, जो अभी विचाराधीन है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।
ग्रामीणों का कहना है कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, लेकिन जब तक मामला अदालत में विचाराधीन है, तब तक इस जमीन पर कोई गतिविधि नहीं होने दी जाएगी। गांव की सरपंच परमजीत कौर के पति तरसेम सिंह ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर जिला प्रशासन को ग्राम पंचायत का लिखित प्रस्ताव भी दिया हुआ है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक कब्रिस्तान की चारदीवारी न निकाली जाए। उन्होंने कहा कि यदि चारदीवारी निकाली जाती है, तो इससे गांव में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है।
पंचायत में लिया फैसला कोई निर्माण नहीं होने दिया जाएगा
ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर पंचायत बुलाई, जिसमें सैंकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। पंचायत में गांव के पूर्व सरपंच मेजर सिंह, साहब सिंह, बच राम, संजू ठेकेदार, वकील सिंह, राजेश कुमार, रामकुमार, भरत सिंह, बलवीर सिंह, मनोज कुमार, सतीश सिंह, मलकिंदर, ईश्वर सिंह, जैसा, राजेश और राजेन्द्र शर्मा सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। पंचायत में सभी ने एकमत होकर फैसला किया कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक कब्रिस्तान में कोई निर्माण नहीं होने दिया जाएगा।
प्रशासन ने दिया आश्वासन, कोर्ट के फैसले तक नहीं होगा निर्माण
पंचायत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जब तक कोर्ट से इस मामले में कोई फैसला नहीं आता। तब तक कब्रिस्तान की चारदीवारी का कार्य नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने ग्रमीणों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही कोई निर्णय लिया जाएगा।