कैथल। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुदीप कौर भट्टी ने मारपीट के एक मामले में दो दोषियों सुभाष तथा सिंदर को दो साल के कारावास और प्रत्येक को 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटनाक्रम के अनुसार, गांव धौंस निवासी भगतु राम ने थाना सदर में 12 जनवरी 2016 को छह लोगों सुभाष, सिंदर, काला, प्रीतम, राजा और महेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 341, 506 के तहत दर्ज करवाया था। मामले में एक्स-रे रिपोर्ट आने के बाद धारा 325 आईपीसी जोड़ी गई थी। शिकायत पक्ष के की ओर से पैरवी एडीए जोगिंद्र ने की। उन्हें एडवोकेट अर्पित गुप्ता ने सहयोग दिया।
एफआई आर के हवाले से अर्पित गुप्ता ने बताया कि भगतु राम 11 जनवरी 2016 को दोपहर करीब 12 बजे अपने भतीजे दीप चंद के साथ खेत में जा रहा था। जब वे भुल्ला के बाड़े के सामने पहुंचे तो सुभाष, सिंदर, काला, प्रीतम, राजा, महेंद्र एकदम भगतु के आगे आ गए और उसका रास्ता रोक कर सभी ने ललकारा मारा कि जान से मार दो। उस पर किए इस हमले में गंभीर चोटें आई थीं। पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच के दौरान काला, प्रीतम, राजा और महेंद्र को केस से निकाल दिया। पुलिस ने चालान तैयार कर अदालत में पेश किया। मामले में नौ गवाह पेश किए गए। एसीजेएम अनुदीप कौर ने दोनों पक्षों को गौर से सुना और सुभाष तथा सिंदर को दोषी पाया। दोनों को दो-दो साल की कैद और 500-500 रुपए जुर्माना किया है।