कैथल। फोन छीनने के दो आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कत्याल ने दो युवकों को दस-दस साल के कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जसबीर ढांडा ने की। इस बारे में पूंडरी निवासी प्रदीप सैनी ने पुलिस में 30 मार्च 2021 को फरल निवासी लवप्रीत और रवि निवासी गांव फरल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। उसने बताया था कि वह गली में खड़ा था।
इसी बीच दो युवक एक बाइक पर आए और पाई का रास्ता पूछने लगे। इसी बीच एक लड़के ने उसका मोबाइल छीना और भाग गए। दोनों ने भागते समय उसे चोटें भी मारीं। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन जज नरेश कत्याल ने लवप्रीत और रवि को दोषी पाया तथा दोनों को दस दस साल के कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषियों को जेल भेज दिया गया है।