कैथल। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने निर्णय लिया है कि बकाया बिल पांच किश्तों में अदा करने पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा। योजन के तहत, यदि किसी गांव में बकाया बिजली बिल की 80 प्रतिशत वसूली होती है, तो 18 से 21 घंटे बिजली सप्लाई की जाएगी।
यदि ऐसे उपभोक्ता 90 प्रतिशत का बिजली के लंबित बिलों को अदा करेंगे, तो लगातार 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। डीसी केएम पांडुरंग ने अधिकारियों की बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिजली बिल पर ब्याज निगम की तरफ से तभी मान्य होगा, जब आखिरी पांचवीं किश्त भी जमा करवा दी जाएगी। चारों विधानसभा क्षेत्रों में से म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत दो-दो गांव को चुना गया है।
गुहला क्षेत्र के कवारतन और रसुलपुर, कैथल से गांव मुंदड़ी, पूंडरी विधानसभा से गांव टीक तथा कलायत विधानसभा के नरवलगढ़ व ब्राह्मणीवाला को चुना गया है। उन्होंने बताया कि इन गांवों में प्रथम चरण में म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत बिजली मीटर घर के बाहर स्थानांतरित करने के साथ-साथ एबी केबल बदलवाने पर सप्लाई 15 घंटे से बढ़ाकर 18 घंटे की जाएगी।
खराब मीटरों को बदलने तथा बिजली घाटा 20 प्रतिशत से कम होने पर बिजली सप्लाई 18 घंटे से बढ़ाकर 21 घंटे की जाएगी। इसके अतिरिक्त वर्तमान बिल के साथ 5 किश्तों में अपना बकाया मूल बिजली बिल भुगतान करने पर सरचार्ज माफ और शहरों की भांति 24 घंटे बिजली सप्लाई की जाएगी। फीडर से जुड़े गांव के सभी घरों में बिजली कनेक्शन जरूरी है।