कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व पॉक्सो मामलों में विशेष न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने छेड़छाड़ के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पीड़ित लड़की ने किठाना चौकी में 24 जून 2021 को दर्ज करवाए मामले में केस दर्ज करवाया था। पीड़ित पक्ष की पैरवी करने वाले उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने बताया कि छेड़छाड़ की शिकार नाबालिग लड़की 24 जून 2021 को सुबह करीब आठ बजे अपने घर के आगे खड़ी थी। तभी वहां संदीप निवासी गांव सौंगरी आया और उसके साथ अभद्रता करने लगा। लड़की ने विरोध किया तो संदीप ने अपने हाथ से उसके मुंह को दबा लिया। इस बीच गली में खड़े लोगों को देखकर वह वहां से भाग गया। इसकी शिकायत लड़की ने किठाना चौकी में दी।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके संदीप को गिरफ्तार किया और चालान तैयार करके अदालत में पेश किया। मामला तभी से न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें निर्णय देते हुए एडीजे पूनम सुनेजा ने संदीप को दोषी करार दिया और उसे तीन साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी को जेल भेज दिया है।