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अनुदान पर दिए जाएंगे तीन एचपी से 10 एचपी तक सौर ऊर्जा पंप

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कैथल। डीसी डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो किसान अपने सिंचाई पंप को सोलर पंप से बदलना चाहते है, उन्हें तीन एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। इसके अलावा गोशालाओं, वॉटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जाएंगे। किसान अपना आवेदन सरल पोर्टल के माध्यम से 31 अगस्त 2019 तक कर सकता है। डीसी ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा तीन एचपी, पांच एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। ये सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे, जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई अथवा फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों। यदि जिले में निर्धारित लक्ष्यों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो ड्रा के माध्यम से सोलर पंप वितरित किए जाएंगे। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जा चुके हैं, वे इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। एक किसान को केवल एक ही पंप दिया जाएगा। यदि चयनित किसान 25 प्रतिशत की राशि जमा होने उपरांत अपना आवेदन रद्द करवाता है तो उसकी पांच प्रतिशत राशि जब्त कर ली जाएगी। अनुदान के उपरांत तीन एचपी के पंप की लगभग कीमत 58750 रुपये, पांच एचपी 83250 रुपये, 7.5 एचपी 1,19500 रुपये व 10 एचपी के पंप की लगभग कीमत 152500 रुपये होगी। उन्होंने उन सभी किसानों से आग्रह किया कि जो किसान सौर ऊर्जा पंप लेना चाहता है वह अपना आवेदन सरल पोर्टल के माध्यम से 31 अगस्त 2019 तक कर सकता है।
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