फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

स्मैक रखने के तीन दोषियों को 16-16 माह कारावास एवं 20-20 हजार रुपये जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
कैथल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक ने बतौर विशेष न्यायाधीश नार्कोटिक ड्रग्स एंड साईकोट्रोपिक सबस्टैंसिज अधिनियम 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत जिले के गांव मंझेड़ी निवासी गुरप्रीत व जगतार सिंह को 6.50 ग्राम स्मैक एवं चीका के वार्ड नंबर 17 के हंस नगर निवासी शीशपाल को 7.70 ग्राम स्मैक रखने का दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 16-16 माह के कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें दो माह की सामान्य कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय द्वारा इस मामले का मात्र 30 दिनों में फैसला सुना दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस द्वारा न्यायालय में तीन जुलाई को चालान पेश किया गया था व छह जुलाई को अभियुक्तों को चार्जशीट किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रोसीक्यूशन द्वारा 32 प्रमाणिक दस्तावेज एवं 12 गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष द्वारा एक प्रमाणिक दस्तावेज एवं दो गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आज विश्व का कोई भी हिस्सा मादक पदार्थों की तस्करी एवं मादक पदार्थों की लत के अभिशाप से अछूता नहीं रह गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 10 लाख लोग मादक पदार्थों की लत से ग्रसित हैं। इस मामले की पैरवी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनक राज ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें