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Kaithal News: हमले के तीन दोषियों को सात-सात साल कैद

Tue, 13 Aug 2024 02:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। जिला की एक अदालत ने जानलेवा हमला करने के तीन दोषियों को सात-सात साल कैद और प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों में एक नाबालिग अपचारी भी शामिल है, जिसका ट्रायल चिल्ड्रन कोर्ट में अलग से चला।

इस बारे में सेक्टर 19, हुडा निवासी अंकुर ने थाना सिविल लाइन में तीन दिसंबर 2016 को केस दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायावादी जय भगवान गोयल ने की। एडवोकेट संजीव मुदगल ने उनका सहयोग किया। केस फाइल के हवाले से जेबी गोयल ने बताया कि शिकायतकर्ता अंकुर व उसके पिता 27 नवंबर 2016 को सेक्टर 20 की मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए गए। वहां मार्केट में अंकुर के दोस्त अभिषेक को चार युवक पीट रहे थे। अंकुर अपने दोस्त अभिषेक को छुड़वाने लगा तो नाबालिग अपचारी ने उसे पकड़ लिया व मनजीत उर्फ गुल्लु वासी पट्टी कोथ ने सुआ उसकी छाती में मारा और सिल्ला वासी डोगरा गेट व एक अन्य युवक ने उसको थप्पड़ मुक्के मारे। शोर मचाने पर चारों मौके से भागने लगे तथा जाते-जाते जान से मारने की धमकी दे गए। थोड़ी देर बाद अंकुर के भाई का दोस्त अनुभव भी आ गया और अंकुर को शाह अस्पताल कैथल में दाखिल करवाया।
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इस बारे में अंकुर ने थाना सिविल लाइन में अभियोग अंकित करवाया। शिकायत मिलने पर सिविल लाइन पुलिस ने तीनों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान बनाकर अदालत के सुपुर्द कर दिया।
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मामले में कुल नौ गवाह पेश किए गए। एडीजे अमित कुमार गर्ग ने दोनों पक्षों को गौर से सुना और गवाहों तथा सबूत के आधार पर अपने 24 पेज के फैसले में तीनों मनजीत, सिल्ला और अपचारी को सात-सात साल की कैद और दस दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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