कैथल। भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के 48 घंटे पहले यानि 23 मई को सायं छह बजे से ओपिनियन पॉल के परिणाम प्रकाशन व प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा।
इस दौरान सोशल मीडिया सहित किसी भी मीडिया माध्यम से ओपिनियन पॉल परिणाम को प्रकाशन व प्रसारण नहीं किया जा सकता। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने दी है। बताया कि भारत चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रचार के बंद होने से लेकर मतदान समाप्ति तक लोकसभा चुनाव से संबंधित ओपिनियन पोल व चुनाव संबंधी किसी अन्य सर्वे आदि के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी है। भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत ऐसे आदेश जारी किए हुए हैं।
बताया कि आयोग के आदेशों के अनुसार सभी संबंधित क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के समय से 48 घंटे पहले अर्थात 23 मई शाम छह बजे से ओपिनियन पोल व सर्वे के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी रहेगी। संवाद