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उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाने वाले टेलर को देना होगा हर्जाना

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उपभोक्ता फोरम ने एक टेलर को हर्जाने के रूप में 55 हजार रुपये जुर्माने सहित कपड़े की कीमत छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से आवेदनकर्ता को देने का फैसला सुनाया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्षा डा. नीलिमा, सदस्य सुमन राणा व राजबीर सिंह की पीठ ने उपभोक्ता गांव खरक पांडवा निवासी सुभाष कुमार की शिकायत पर यह फैसला सुनाया। जिसमें कहा गया है कि आरोपी फर्म को कपड़ों कीमत व सिलाई सहित 9339 रुपये 19 जुलाई 2019 से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा हर्जाना के रूप में 55000 रुपये आगामी दो माह के अंदर अदा करे। उपभोक्ता सुभाष ने पिहोवा चौक पर एक शोरूम से अपने भाई कपिल देव के माध्यम से 5039 रुपये के कपड़े 19 जुलाई 2019 को खरीदे थे। पांच पेंट सिलवाने के लिए वह प्रतिवादी गण के पास गया। तो उन्होंने सिलाई के 4300 रुपये बताए। 26 जुलाई को पेटीएम के जरिए उसने इस राशि का भुगतान भी कर दिया, लेकिन पेंटों की सिलाई से उपभोक्ता संतुष्टि नहीं था, जिस बारे उसने ठीक करवाने का आग्रह किया। लेकिन दुकानदार ने उसे ठुकरा दिया। इसके बाद उसने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। जिसमें फोरम ने उपरोक्त फैसला सुनाया है।
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