संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेव की अदालत में अफीम रखने के दोषी को 10 साल की कैद व डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
थाना सीवन में एनडीपीएस की धारा 18 सी के तहत 19 अगस्त 2020 को केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने बताया कि 19 अगस्त 2020 को सीवन पुलिस की एक टीम गश्त के दौरान पापसर माइनर के नजदीक डेरा आमवाला पर मौजूद थी। सूचना पर डेरा आमवाला ककहेड़ी निवासी रणबीर उर्फ सोनू को दबोचा।
पुलिस को जानकारी मिली थी कि वह अवैध शराब की तस्करी करने का धंधा करता है। पापसर माइनर के साइड में बने कच्चा रास्ते से आने वाले व्यक्तियों की निगरानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक युवक गांव ककहेड़ी की तरफ से आता दिखाई दिया। युवक पुलिस की गाड़ी को देखकर वापस मुड़ कर गांव ककहेड़ी की तरफ भागने लगा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। हाथ में पॉलिथीन था जिसे सूंघ कर चेक किया तो उसमें 600 ग्राम अफीम मिली।
युवक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रणबीर सिंह उर्फ सोनू निवासी डेरा आमवाला ककहेड़ी बताया। पुलिस ने केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद चालान तैयार करके अदालत में पेश किया गया।
मामले में कुल 10 गवाह पेश किए। दोनोंं पक्षों को सुनने के बाद एडीजे संगीता राय सचदेव ने सबूतों और गवाहों की रोशनी में रणबीर उर्फ सोनू को अफीम रखने का दोषी पाया व अपने 26 पेज के फैसले में उसे 10 साल की कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।