कैथल। उपायुक्त अपराजिता ने बताया केंद्र सरकार की राहवीर योजना को राज्य सरकार ने हरियाणा में लागू किया है। इस योजना के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर (एक घंटे के भीतर) में अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25 हजार रुपये इनाम दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134-ए और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत राहवीर को कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। अगर एक से अधिक व्यक्ति मदद करते हैं तो इनाम की राशि समान रूप में बांटी जाएगी। प्रशस्ति-पत्र सभी को दिये जाएंगे। एक व्यक्ति साल में पांच बार यह पुरस्कार ले सकता है। राहवीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटनास्थल का विवरण और बैंक खाता डिटेल देनी होगी। जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उसका प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में भर्ती करवाया उसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। राहवीर योजना की समय सीमा 31 मार्च तक रहेगी। संवाद