संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। साढ़े तीन साल पहले डोडा चूरा पोस्त के साथ पकड़े गए व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी संदीप सिंह निवासी मड़वाल जिला कैथल पर अदालत ने 10 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है। संदीप सिंह को पांच किलो चूरा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया गया था। सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि दो जुलाई 2019 को सीआईए-दो की टीम किरमिच रोड नजदीक दयालपुर मोड़ पर नाकाबंदी कर जांच रही थी। उसी समय टीम को बिना नंबर की बाइक पर एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। उसने पुलिस टीम को देखकर वापस मुड़कर भागने का प्रयास किया था।
टीम ने उसे काबूकर उसकी तलाशी ली तो कब्जे से पांच किलोग्राम डोडा/चूरा पोस्त बरामद हुआ था। आरोपी के विरुद्ध थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी संदीप सिंह को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।