फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kaithal News: बैग छीनने के दोषी को पांच साल कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
कैथल। जिला सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल की अदालत ने एक महिला से बैग छीनने के दोषी को पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इस बारे में फरल गांव निवासी महिला धर्मपति ने थाना पूंडरी में धारा 379-ए आईपीसी के तहत पांच जनवरी 2024 को एक केस दर्ज करवाया था।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी जसवीर ढांडा ने की। कोर्ट फाइल के हवाले से जसबीर ढांडा ने बताया कि शिकायतकर्ता धर्मपति निवासी फरल पांच जनवरी 2024 को सुबह अपने घर से पूंडरी किसी काम से आई थी। करीब एक बजे बैंक से 12 हजार रुपये निकालकर वह बाजार में जा रही थी।
जब धर्मपति वालिया चौक के पास पवन की दुकान के पास पहुंची तो वहां खड़े एक लड़के से उसने पंसारी की दुकान के बारे मे पूछा। उस लड़के ने कहा कि पंसारी की दुकान अंदर गली में है। वह दुकान की तरफ जाने लगी तो वह लड़का भी उसके पीछे चलने लगा। जब महिला गली में पहुंच गई तो लड़के ने उसका बैग छीन लिया और मौके से भाग गया।
विज्ञापन

बैग में 12 हजार रुपये नकद, एक मोबाइल फोन और कुछ जरूरी कागजात थे। इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जांच के दौरान लड़के की पहचान सुनील उर्फ बंटी निवासी ट्योंठा गांव के रूप में हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और चालान अदालत के हवाले कर दिया। मामले में कुल आठ गवाह पेश किए गए। जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्षों को गौर से सुनने के बाद सुनील उर्फ बंटी को बैग छीनने का दोषी पाया। अदालत ने सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद 13 पेज के फैसले में सुनील को पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें