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Kaithal News: डकैती के छह दोषियों को 10-10 साल कैद

Thu, 25 Dec 2025 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। जिले की अदालत ने डकैती के मामले में छह दोषियों को 10 साल की कैद और प्रत्येक पर 32,200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपियों को 10 महीने अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

मामला डेरा बाबा बिहारी दास, गांव कठवाड़ से जुड़ा है। महंत त्रिवेणी दास ने थाना सदर में 29 मार्च 2022 को लूट, डकैती और मारपीट की धाराओं के तहत मुकदमा नंबर 86 दर्ज कराया था। अदालत में पेश किए गए विवरण के अनुसार, 28 मार्च 2022 की रात महंत त्रिवेणी दास अपने कमरे में आराम रहे थे, जबकि उनके दो चेले कपिल और मंगलदास धुने वाले कमरे में थे।
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आधी रात के बाद महंत को “बचाओ-बचाओ” का शोर सुनाई दिया। करीब दो बजे 5-6 बदमाश हाथ में गंडासी और डंडा लेकर धुने के बाहर खड़े थे। ये सभी खाकी वर्दी पहने हुए थे और बाजू पर सिक्योरिटी लिखा था।

लुटेरों ने महंत और चेले को पकड़कर कमरे में बैठा लिया। तीन व्यक्ति निगरानी के लिए छोड़े गए, जबकि बाकी डेरे की तलाशी लेने लगे। कपिल ने विरोध किया तो उसके हाथ पर डंडा मारा गया और धमकी दी गई कि शोर किया तो जान से मार देंगे।
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इस दौरान और तीन बदमाश भी आए और डेरे में तलाशी ली। लुटेरों ने 85,000 रुपये, तीन सोने की अंगूठियां, दो मोबाइल फोन और महंत के कानों की मुर्की छीन ली। इसके बाद सभी को कमरे में बंद कर भाग गए। तीनों किसी तरह कमरे से बाहर निकले और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने केस दर्ज किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान अदालत में पेश किया। आरोपियों की पहचान विनोद कुमार, लाडी, करोड़ा राम, नसीब सिंह, सावर और मंगा सिंह के रूप में हुई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग ने सभी 6 आरोपियों को दोषी पाया तथा अपने 41 पन्नों के फैसले में 10 साल की कैद और 32 हजार 200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में कुल 13 गवाह पेश किए गए।
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