कैथल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक ने मोबाइल छीनने के मामले में पट्टी कौथ निवासियों अजय उर्फ रिंकु तथा राजीव को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक दोषी को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25-25 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को 2 माह के अतिरिक्त सामान्य कारावास की सजा भुगतनी होगी।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार सिरटा निवासी शिकायतकर्ता बकसर देवी ने 5 अक्तूबर 2018 को सिटी पुलिस थाना में शिकायत दी थी कि 30 सितंबर 2018 को सायं लगभग 7 बजे वह विश्वकर्मा चौक पर सिरटा गांव के लिए बस का इंतजार कर रही थी, तभी मोटर साइकिल पर सवार दो लड़कों ने उसका मोबाइल छीना और वहां से भाग गए। 24 मई 2019 को आगे जांच में दोनों अभियुक्तों को मोटरसाइकिल सहित ढांड बाईपास से पकड़ लिया गया तथा राजीव की जेब से फोन बरामद किया गया। जांच के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने एक लड़की से मोबाइल फोन छीना था। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को 26 अप्रैल 2019 को न्यायालय में पेश किया गया तथा पहचान के लिए परेड निकाली गई। शिकायतकर्ता ने अभियुक्तों को पहचान लिया गया। इस मामले का निपटारा मात्र 35 दिन में कर दिया गया। इस मामले की पैरवी पब्लिक प्रोसीक्यूटर जनक राज ने की।