कैथल। जिलाधीश प्रीति ने कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय की एक मई को शुरू होने वाली परीक्षाओं को नकल रहित एवं शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान सुबह 9:30 बजे से सायं पांच बजे तक बंद रहेंगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद