हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित एचसीएस की लिखित परीक्षा 12 सितंबर 2021 को सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक और सायंकालीन सत्र में दोपहर 3 बजे से सायं 5:00 बजे तक आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके तहत इस क्षेत्र में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश प्रदीप दहिया ने बताया कि जिले में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 12 अगस्त तक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा सायंकालीन सत्र में दोपहर 3 बजे से सायं 5:00 बजे तक परीक्षा के दौरान तक बंद रहेंगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस बल के जवानों पर लागू नहीं होंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।