संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक मलिक उर्फ दीप जाखौली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने नए आदेश जारी किए हैं। यह जानकारी डीसी डॉ. विवेक भारती ने दी है।
उन्होंने बताया कि जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर गत दिनों पार्षदों ने 19 जुलाई को वोटिंग की थी। अब माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के आदेशानुसार 16 सितंबर को
शाम साढ़े तीन बजे जिला लघु सचिवालय के सभागार में इसकी गणना होगी और परिणाम घोषित किया जाएगा। इसको लेकर सभी संबंधित पार्षदों को सूचित कर दिया गया है।
यह है पूरा मामला
19 जुलाई को जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाई थी। इसके तहत 20 में से 17 जिला पार्षदों ने मतदान किया था। प्रदेश में भाजपा व जजपा का गठबंधन टूटने के बाद यहां जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए राजनीतिक घमासान मचा गया था। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव के लिए यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया था।
उच्च न्यायालय ने मतदान के लिए अनुमति तो दी थी, लेकिन आगामी फैसले तक पर इसका परिणाम जारी करने के लिए रोक लगा दी थी। अब करीब दो महीने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं।
इन पार्षदों ने किया था मतदान
वार्ड नंबर-एक संजीव ठाकुर
वार्ड नंबर-तीन से रुमिला ढुल
वार्ड नंबर-चार से दिलबाग
वार्ड नंबर-पांच से कमलेश रानी
वार्ड नंबर-छह से अमरजीत
वार्ड नंबर-सात से कमलेश रानी
वार्ड नंबर-आठ से ममता रानी
वार्ड नंबर-नौ से देवेंद्र शर्मा
वार्ड नंबर-10 से सोनिया रानी
वार्ड नंबर-13 से जिप उपाध्यक्ष
वार्ड नंबर-14 से पिंकी रानी
वार्ड नंबर-15 से मुनीष शर्मा फरल
वार्ड नंबर-16 रितू कुमारी
वार्ड नंबर -18 से मैनेजर कश्यप
वार्ड नंबर-19 से बलजीत कौर
वार्ड नंबर-20 से सुरजीत कौर
वार्ड नंबर-21 से बलवान सिंह