जिले में धान की फसल की कटाई के उपरांत अवशेषों को जलाने पर दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
ये आदेश इन अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध व मानव जीवन को खतरे की आशंका के मद्देनजर जारी किए गए हैं।
इन अवशेषों को पशुओं के चारे के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है तथा इनके जलाने से पशु चारे की कमी भी हो सकती है। इन आदेशों की अवहेलना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 संपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई की जाएगी।