कैथल। लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने के लिए पोस्टर या पंफलेट पर प्रकाशन करने वाले का नाम, प्रकाशन करवाने वाले का नाम तथा प्रतियों की संख्या छपी होनी चाहिए। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने दी।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन विभाग हरियाणा निर्वाचन आयोग सहित जिला प्रशासन की ओर से चुनाव खर्च के विवरण पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। इसलिए प्रिंटिंग प्रेस संचालक संबंधित एनेक्सचर फॉर्म भरकर यह स्पष्ट करेंगे कि प्रचार की सामग्री किस प्रैस से छपवाई गई और इस सामग्री को छपवाने वाला कौन है। साथ ही कितनी प्रतियां छापी गई हैं, यह ब्यौरा भी प्रैस संचालकों को देना होगा। बताया कि चुनाव प्रचार की सामग्री को प्रकाशित करने से पहले प्रैस संचालक इस बात की जांच कर लें कि प्रचार सामग्री की भाषा और विषयवस्तु में कोई आपत्तिजनक शब्द तो नहीं है।
प्रचार सामग्री की भाषा किसी व्यक्ति या दल के प्रति अपमानजनक नहीं होनी चाहिए। यह शिकायत कहीं पाई गई तो प्रकाशन करवाने वाले तथा प्रकाशक दोनों के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत कार्रवाई की जा सकती है। संवाद
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