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चुनाव के लिए बनाई गईं पोलिंग पार्टियां

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12-कैथल। कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेते डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल। - फोटो : Kaithal
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कैथल। पंचायती राज संस्थाओं के लिए जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटियां लगी हुई हैं। उन सभी का जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल की मौजूदगी में रैंडेमाइजेशन प्रक्रिया से पोलिंग पार्टियां बनाई है। एक पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी, अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी तथा दो पोलिंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
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डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल ने कहा कि 692 बूथों के लिए 797 पार्टियां बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त 15 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाफ भी रखा गया है। चुनावों को लेकर 27 अक्तूबर को पहली रिहर्सल की जाएगी। इसके बाद 29 अक्तूबर को अंतिम रिहर्सल व चुनावी सामग्री सभी पार्टियों को देकर संबंधित बूथों के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैथल ब्लॉक की रिहर्सल आरकेएसडी कॉलेज, राजौंद, कलायत, ढांड खंड की संबंधित बीडीपीओ कार्यालय, पूंडरी खंड की इंडोर स्टेडियम, सीवन खंड की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व गुहला की डीएवी कॉलेज में होगी। इस मौके पर डीडीपीओ कंवर दमन, डीआईओ दीपक खुराना मौजूद रहे।
उम्मीदवारों के लिए ये तय की गई चुनाव खर्च की सीमा
- पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50 हजार रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
- सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम दो लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
- पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम तीन लाख 60 हजार रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
- जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम छह लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
ये दस्तावेज दिखाकर किया जा सकता है मतदान
पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में वोटर कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेज दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है। मतदान करने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्र व राज्य, कंपनी द्वारा जारी सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, फ्रीडम फाईटर फोटो सहित पहचान पत्र, एससी/एसटी/ओबीसी फोटो सहित पहचान पत्र, आम्र्स लाइसेंस, नेशनल, मनरेगा का फोटो सहित जॉब कार्ड, प्रोपर्टी दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट दिखाया जा सकता है।
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