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कलायत में अवैध कालोनी काटने पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

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कलायत में निर्माणाधीन लघु सचिवालय के निकट अवैध कालोनी काटने पर पुलिस ने डीटीपी अनिल नरवाल की शिकायत पर केस दर्ज किया है। डीटीपी ने लोगों से अपील भी की है कि जब तक डीटीपी कार्यालय से लाइसेंस लेकर कालोनी नहीं काटी जाती, तब तक ऐसी कालोनियों में लोग रिहायशी या कामर्शियल किसी भी तरह का प्लाट न खरीदें।
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कलायत पुलिस को दूसरी बार लिखे पत्र में डीटीपी अनिल कुमार नरवाल ने कहा कि अर्बन एरिया कलायत की सीमा में पड़ने वाली राजस्व संपदा गांव कलायत के खसरा नंबर 380 / / 8,9,12,13 लघु सचिवालय की निर्माणाधीन भवन के साथ के भूमालिकों / कालोनाइजरों के खिलाफ बिना विभागीय अनुमति के कालोनी काटने की शिकायत दी थी। जिस पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद तहसील कार्यालय कलायत से प्राप्त इस अवैध कालोनी के नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड के अध्ययन के बाद पाया गया कि कैथल निवासी अशोक कुमार पुत्र देवीदयाल निवासी कैथल द्वारा इस अवैध कालोनी में 6 प्रलेख नंबरों के के माध्यम से भिन्न-भिन्न लोगों को प्लाट बेचे गए हैं, जिसका विस्तृत विवरण शिकायत में दिया गया। डीटीपी ने कहा कि अब उक्त नए तथ्य को इस मामले में शामिल करते हुए कानून के अनसुुर कार्रवाई की जाए। कलायत पुलिस ने उक्त आरोपी अशोक कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।उधर, डीटीपी ने बताया कि एक साल से यहां कालोनी काटने का प्रयास किया जा रहा है। शुरू में ही विभाग ने यहां सड़कें तुड़वा दी थीं। लेकिन कोरोना काल में फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। जिसे फिर से गिरवा दिया गया। दो से तीन माह तक पुलिस में केस दर्ज न होने पर मौके पर मुनादी करवाई गई कि यह अवैध कामर्शियल कालोनी है। जिसमें प्लाट न खरीदे न ही निर्माण करें। डीटीपी ने कहा कि पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। विभाग की ओर से भी यहां जो थोड़ा बहुत निर्माण कार्य बचा है, उसे जल्द गिरवाया जाएगा। लोगों से अपील है कि कोई भी व्यक्ति लघु सचिवालय के निकट रिहायशी व कामर्शियल के लिए प्लाट न खरीदे और न ही निर्माण करे। यदि किसी ने कालोनी ही काटनी है तो वह सरकार की दीन दयाल उपाध्याय योजना सहित कई योजनाएं हैं, जिसमें लाइसेंस लेकर कालोनी काट सकता है। इसके बाद ही ऐसी कालोनियों में प्लाट खरीदने चाहिएं।
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