सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में लागू की गई शर्तों को स्वीकार किए जाने के साथ ही पंचायत विभाग ने चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। विभाग द्वारा जिलास्तर पर आदेश जारी कर चुनाव को लेकर तैयारी रखने के लिए कहा गया है।
विदित रहे कि पूर्व में अक्टूबर माह में चुनाव के लिए प्रथम चरण के नामांकन पत्र भी दाखिल किए गए थे। इसके बाद मामले के सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के चलते चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी।
वीरवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिला विकास एवं पंचायत विभाग ने एक बार फिर से कमर कस ली है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि वीरवार सांय ही जिलास्तर पर ई-मेल के माध्यम से चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है।
डीडीपीओ राजेश दुग्गल ने कहा कि विभाग द्वारा पहले से ही आदेश हैं कि चुनाव के लिए सारी तैयारी रखें। विभाग द्वारा आवश्यक तैयारी की जा चुकी है। जैसे ही आदेश आएंगे, उसी अनुसार उनकी अनुपालना की जाएगी।
इन गांवों में आएगी परेशानी
जिले के गांव बेगपुर में इस बार सरपंच पद के लिए अनुसूचित जाति से महिला का चयन किया जाना है। लेकिन लेकिन इस गांव में अनुसूचित जाति के 137 वोटरों में कोई भी महिला आठवीं पास नहीं है। गांव के निवर्तमान सरपंच राज सिंह ने बताया कि गांव में अनुसूचित जाति की आठवीं पास महिला नहीं मिल रही है।
इसके अलावा गांव बुडनपुर मेें लोगों ने सर्वसम्मति से सुनीता देवी को सरपंच चुन लिया था। लेकिन सुनीता देवी आठवीं पास नहीं है। इस गांव के लोगों को भी अपना उम्मीदवार बदलना पड़ सकता है।