फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kaithal News: गांजा फूल पत्ती रखने में एक साल कारावास

Sat, 16 Mar 2024 01:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी

कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेव की विशेष अदालत ने गांजा फूल पत्ती रखने के दोषी को एक साल कारावास व 25 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

थाना शहर कैथल में 15 मई 2021 को इस बारे में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20-बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायालय जय भगवान गोयल ने बताया कि 15 मई 2021 को एसआई जोगेंद्र सिंह, इएसआई बलजीत सिंह व अंग्रेज सिंह, एएसआई बलराज व शुभकर्ण, ईएएसआई राज सिंह, एचसी अशोक कुमार व राजेश कुमार, कांस्टेबल संदीप कुमार व चालक ईएसआई शमशेर सिंह की टीम गश्त के दौरान कबूतर चौक के पास पहुंची थी।
विज्ञापन


एक व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी कि नरेश कुमार उर्फ नेशा निवासी कैथल गांजा फूल पत्ती बेचने का धंधा करता है। वह अब काठ मंडी में पुल के नीचे किसी को गांजा फूल पत्ती देने के लिए खड़ा है। इस पर पुलिस ने गश्त पार्टी तैयार की और काठ मंडी के पास पुल के नीचे पहुंचे। वहां एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। पुलिस पार्टी ने उस व्यक्ति को काबू कर लिया। जब उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम नरेश कुमार निवासी सैंसी बस्ती जाखौली अड्डा कैथल बताया।
विज्ञापन


ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी ली गई तो उसके पास से एक किलो 600 ग्राम गांजा फूल पत्ती बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 20-बी के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में भेज दिया। मामले में कुल 12 गवाह पेश किए। एडीजे संगीता राय सचदेव ने दोनों पक्षों को गौर से सुना व नरेश को गांजा फूल पत्ती का धंधा करने का दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने उसे एक साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें