फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kaithal News: पंचायत उपचुनाव के लिए 24 से 30 तक होंगे नामांकन

Wed, 21 May 2025 12:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कैथल। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने पंच, सरपंच और सदस्य पंचायत समिति के प्रस्तावित उपचुनाव के कार्यक्रम के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत नामांकन प्रक्रिया 24 मई से शुरू होगी, जो 30 मई तक जारी रहेगी। रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे। शनिवार 31 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी प्रीति ने बताया कि सोमवार दो जून को सायं तीन बजे तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकता है और इसी दिन दोपहर बाद तीन बजे उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। रविवार 15 जून को सुबह आठ बजे से सायं छह बजे तक मतदान होगा और इसी दिन मतगणना के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि उप-चुनाव की अधिसूचना के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के उन क्षेत्रों में जहां उप चुनाव होने हैं, आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है, जिसकी सभी को पालन करनी होगी।
विज्ञापन


आयोग की ओर से पंच-सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। पंच, सरपंच व सदस्य पंचायत समिति के चुनाव लड़ने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए दसवीं पास अनिवार्य योग्यता तय की गई है, जबकि महिला (सामान्य) और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए योग्यता आठवीं है। पंच पद के लिए अनुसूचित जाति वर्ग की महिला उम्मीदवार के मामले में न्यूनतम योग्यता पांचवीं पास निर्धारित है।

डीसी ने बताया कि जिला कैथल की पंचायती राज संस्थाओं के 35 पंच, दो सरपंच और दो सदस्य पंचायत समिति के उप चुनाव होंगे। कैथल के वार्ड 10 व गुहला के वार्ड नंबर 14 में सदस्य पंचायत समिति के लिए उप चुनाव होगा। वहीं गांव शेरगढ़ तथा जाखौली कमान में सरपंच पद के लिए उप चुनाव होगा।

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति ने बताया कि इसी प्रकार पंच के पद के लिए धौंस गांव में वार्ड दो, सांघन गांव में वार्ड आठ, सिसला में वार्ड छह, उझाना में वार्ड नंबर 2,3,4, 6 व 7, सिरटा गांव में वार्ड दो, छौत गांव में वार्ड तीन, गुहणा में वार्ड चार, मालखेड़ी में वार्ड एक, बीरबांगड़ा में वार्ड तीन, गुलियाना में वार्ड तीन, कोटड़ा में वार्ड चार, जाखौली कमान में वार्ड सात, कुकरकंडा में वार्ड सात, रोहेड़ा में वार्ड तीन, हरसौला में वार्ड पांच व दो, कवारतन में वार्ड सात, रामथली में वार्ड एक, मेगा माजरा में वार्ड एक व चार, ढुंढवा गांव के वार्ड पांच, नरवलगढ़ के वार्ड तीन, गांव जठहेड़ी के वार्ड चार, भाणा के वार्ड एक, गांव कौल के वार्ड चार में, खेड़ी साकरा में वार्ड चार, धेरडू गांव में वार्ड एक, गांव छन्ना जाटान के वार्ड छह, डंडोता के वार्ड छह, सात व आठ में पंच पद के लिए उप चुनाव होगा।
विज्ञापन

पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के तहत पंच पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 50 हजार रुपये, सरपंच पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा दो लाख रुपये और सदस्य पंचायत समिति के लिए तीन लाख 60 हजार निर्धारित की गई है। सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्योरा रखना होगा। -प्रीति, डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें