कलायत। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से कलायत उपमंडल के गांव रामगढ़ में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। विभाग के निरीक्षक सुरेश शर्मा ने कहा कि हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को वर्ष 2019 के नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो जुलाई 2020 में लागू हुआ। यह कानून उपभोक्ता शिकायतों के समाधान और मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। कार्यक्रम में कलायत खंड के अनेक राशन डिपो धारक नवीन कुमार, रामेहर सहित गांव के कई उपभोक्ता उपस्थित रहे। संवाद