कैथल। सीवन थाने में पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री टॉर्चर का आरोप लगाने वाली महिला ममता की बेल अर्जी दाखिल नहीं हो पाई। कारण, पुलिस ने उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
कैथल एसआईटी ने ममता को रविवार को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि ममता ने एक किशोरी को युवक के साथ भगाने में सहयोग किया। अदालत ने उसी दिन उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अगली पेशी 22 अगस्त को होगी।
ममता पक्ष के वकील के अनुसार, पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के चलते उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद ही बेल अर्जी लगाई जा सकेगी।