कैथल। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पेन इंडिया अभियान के तहत एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें सहायक लीगल डिफेंस काउंसल ने किशोर न्याय अधिनियम के बारे में जागरूक किया। प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ऋतु ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मुख्यत: 18 वर्ष तक बच्चों की सुनवाई करता है और बच्चों को आपराधिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। कार्यशाला में पुलिस, विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सक, पैनल अधिवक्ता और पराविधिक स्वयं सेवकों आदि मौजूद रहे। संवाद