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Kaithal News: कर्जदार की संपत्ति पर कब्जे के बाद तोड़ा ताला, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी

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कैथल। नई अनाज मंडी स्थित दुकान नंबर 100 पर कब्जा लेने के बाद ताला और सील तोड़कर अंदर घुसने के मामले में थाना शहर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी राहुल की ओर से शिकायत दी गई थी। शिकायत के अनुसार कंपनी ने अमरजीत सिंह निवासी कैथल व अन्य के खिलाफ सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की थी। मामला नई अनाज मंडी स्थित एससीएफ नंबर 100, जिसका क्षेत्रफल 137.5 वर्ग गज का है।
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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कैथल ने 3 मार्च 2026 को सरफेसी एक्ट की धारा 14 के तहत संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने का आदेश दिया था। कंपनी ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 23 जुलाई 2026 को सीडब्ल्यूपी-22425-2026 में संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 25 अगस्त को संबंधित अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों और गवाहों की मौजूदगी में कंपनी ने संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया था। इस दौरान कब्जे से संबंधित दस्तावेज और इन्वेंटरी तैयार कर दुकान पर ताला व सील लगाई गई थी।
कंपनी का आरोप है कि कब्जा लेने के बाद किसी अज्ञात ने संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश किया और वहां लगाए गए ताले व सील को तोड़ दिया। कंपनी ने एसपी से मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की थी। 5 अक्तूबर को एसआई पुलिस कर्मचारी के साथ मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान दुकान का गेट खुला मिला।
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डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने जांच के बाद मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 329(3) के तहत कार्रवाई की है। मामले में आगामी जांच शुरू कर दी है।
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