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Kaithal News: हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, 30 हजार जुर्माना

Thu, 08 Aug 2024 05:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी को उम्र कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

इस बारे में मृतक की पत्नी सुषमा रानी निवासी गांव खरकां ने थाना गुहला में आईपीसी की धारा 302 के तहत तीन अगस्त 2022 को मुकदमा नंबर-66 दर्ज करवाया था।

मुस्तगीस की ओर से केस की पैरवी डीडीए सुखदीप सिंह ने की। सुखदीप सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता सुषमा की शादी दो साल पहले चन्नपाल उर्फ विजय निवासी खरकां के साथ हुई थी। आठ अगस्त 2022 को सुषमा, उसका पति चन्नपाल, उसकी सास कान्तो देवी और ससुर जंगीरा राम अपने मकान पर मौजूद थे।
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इस बीच शाम के समय उसका ससुर जंगीरा राम उनके मकान के साथ लगते पीर की दीवार को उखाडऩे लगा। जंगीरा राम को को सुषमा की सास कांतों देवी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका और दीवार तोड़ता रहा।

उसे समझाने के लिए सुषमा का पति चन्नपाल आया तो जंगीरा राम ने चाकू से चन्नपाल की छाती पर वार कर दिया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। शोर मचाने पर जंगीरा राम मौका से भाग गया।

इस वारदात की शिकायत सुषमा ने पुलिस को दी। पुलिस ने केस दर्ज करके जंगीरा राम को गिरफ्तार कर लिया और चालान तैयार करके अदालत में पेश कर दिया। मामले में कुल 14 गवाह एग्जामिन करवाए गए।
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एडीजे डाॅ. नंदिता कौशिक ने अपने 41 पेज के फैसले में सबूतों और गवाहों के आधार पर जंगीरा राम को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही कहा कि जुर्माने की यह रकम न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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