संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। युवक की हत्या मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत ने मंगलवार को चार दोषियों को आजीवन कारावास व 45-45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना ने देने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कौल निवासी रामफल की शिकायत के अनुसार उसका अविवाहित छोटा भाई सुल्तान मेहनत मजदूरी का काम करने के लिए 16 मई 2022 को सुबह घर से काम के लिए निकला था, लेकिन वह वापस नहीं आया।
17 मई को उसके भाई सुल्तान का शव फरल रोड पर कौल गांव के खेतों में मिला था। जिला उप न्यायवादी सुखदीप सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच थाना प्रबंधक ढांड इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार की टीम ने करते हुए कौल निवासी आरोपी रोहित, गौरव, राममेहर व विकास को गिरफ्तार किया था।
पुलिस के मुताबिक, सुल्तान ने आरोपी राममेहर को गालीगलौज की थी, जिसकी रंजिश में राममेहर ने अपने साथी विकास, गौरव व रोहित के साथ मिल सुल्तान का अपहरण करके कौल गांव के खेतों में ले जाकर मारपीट कर उसका गला घोंटते हुए मौत के घाट उतार दिया था।
पुलिस ने जांच के दौरान ठोस साक्ष्य जुटाने उपरांत अभियोग को न्यायालय को सौंप दिया गया।
इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत ने अपने 57 पेज के फैसले में दोषी रोहित, गौरव, राममेहर व विकास को उम्र कैद व 45 हजार रुपये जुर्माने का सजा सुनाई।
ले गए थे फोन और नकदी
तत्कालीन डीएसपी रविंद्र सांगवान ने बताया था कि 16 मई को रात के करीब नौ बजे आरोपित राममेहर और विकास सुल्तान को जबरदस्ती बाइक पर बैठा कर खेत में ले गए थे। वहां सुल्तान के साथ मारपीट की गई और परने से गला दबा कर उसे मार दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित मृतक की जेब से उसका फोन और नकदी ले गए थे। फोन की लोकेशन के आधार पर ही पुलिस आरोपितों तक पहुंच पाई। वारदात को अंजाम देने के बाद चारों कुरुक्षेत्र फरार हो गए थे। ढांड थाना प्रभारी राजेंद्र की टीम ने आरोपितों को 20 मई को कौल अनाज मंडी के पास से गिरफ्तार कर लिया था।