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Kaithal News: हत्या के दोषी को उम्र कैद, 25 हजार जुर्माना

Wed, 14 Aug 2024 02:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। सेशन जज रितु वाई के बहल की अदालत ने हत्या के एक केस में सजा का एलान करते हुए दोषी को उम्र कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं।

सतपाल निवासी फतेहपुर ने थाना पूंडरी में धारा 302 आईपीसी के तहत केस दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी डीडीए जसबीर ढांडा ने की। डीडीए जसबीर ढांडा ने बताया कि शिकायतकर्ता सतपाल के मुहल्ले के पास डेरा बाबा चांदी नाम का है जहां बाबा प्रदीप नाथ निवासी बंगाल आता जाता रहता है। प्रदीप पिछले तीन चार दिन से डेरे पर आया हुआ था। इस बीच 28 अप्रैल 2023 को प्रदीप नाथ की सतपाल के भतीजे राकेश के साथ गली में कहा सुनी हो गई।
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फिर रात को समय करीब दस बजे सतपाल गली में आ रहा था तो उसने देखा कि प्रदीप नाथ उसके भतीजे राकेश को चाकू से मार रहा था। सतपाल भतीजे को छुड़ाने लगा तो प्रदीप नाथ मौके से भाग गया। इसके बाद गली के तीन चार लड़कों ने राकेश को सरकारी अस्पताल पूंडरी पहुंचाया जहां पर डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बारे में सतपाल की शिकायत पर प्रदीप नाथ के खिलाफ थाना पूंडरी में हत्या का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। मामले में कुल 14 गवाह पेश किए गए।
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सेशन जज रितु वाई के बहल ने सबूतों और गवाहों की बिनाह पर प्रदीप नाथ को हत्या का दोषी पाया व अपने 28 पेज के फैसले में उसे उम्र कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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