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जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना नागरिकों के लिए कारगर : डीसी

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कैथल। उपायुक्त अपराजिता ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नागरिकों के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। योजनाओं के फार्म प्रत्येक बैंक व डाकघर में उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में निर्धारित वार्षिक प्रीमियम जमा करवा कर दो लाख रुपये तक का बीमा होता है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक बैंक उपभोक्ता को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने के लिए दो स्कीम चलाई हुई हैं।
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्ति नामांकन करवा सकते हैं। योजना के तहत 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना होता है और इससे 2 लाख रुपये के जीवन बीमा का संरक्षण मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के नागरिक अपना दुर्घटना बीमा करवा सकते हैं। केवल 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा संरक्षण प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि इन बीमा योजनाओं का प्रीमियम उपभोक्ता के बैंक या डाकघर खाते में से ऑटो डेबिट होता है और दावे की राशि संबंधित के बैंक खाते में सीधे जमा हो जाती है।
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