कैथल। मतदान के दिन 25 मई को राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के लिए पोलिंग बूथ स्थापित करने के लिए हिदायतें निर्धारित करते हुए धारा 144 लागू की है। यह जानकारी जिलाधीश प्रशांत पंवार ने दी है।
डीसी ने बताया कि उम्मीदवार व राजनीतिक दल पोलिंग बूथ के 200 मीटर की परिधि में कोई भी बूथ स्थापित नहीं कर सकेंगे। 200 मीटर की परिधि के बाहर उम्मीदवार व राजनीतिक दल एक पोलिंग स्टेशन पर एक ही बूथ स्थापित कर सकते हैं, उस बूथ में एक टेबल व दो कुर्सी हो सकती है। धूप से बचने के लिए वे शामियाना व छतरी स्थापित कर सकते हैं। उम्मीदवारों को संबंधित एआरओ को इसके लिए लिखित में सूचना देनी होगी।
ये बूथ केवल अनाधिकृत मतदाता स्लीप देने के लिए ही स्थापित होंगे। उम्मीदवार कोई भी नाम व सिंबल मतदाता स्लीप पर अंकित नहीं कर सकेंगे। बूथ पर केवल एक 3×1.5 फीट का बैनर डिस्प्ले कर सकते हैं। बैनर पर कानून व्यवस्था और आदर्श आचार संहिता के पालन का ख्याल रखा जाना होगा। बूथ पर अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्रित नहीं कर सकते। उम्मीदवार या उसके एजेंट मतदाताओं को किसी प्रकार का डर या भय नहीं दिखा सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने बताया कि जिले में 1940 बैलेट यूनिट, 968 कंट्रोल यूनिट व 1049 वीवीपैट मशीनें मुहैया कराई गई हैं। चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। संवाद