संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्यायिक परिसर में मंगलवार को गिरफ्तारी से पहले, पूछताछ के समय, जमानत व रिमांड के समय संबंधित व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी व कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के विषय की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से सभी थाना प्रभारियों, पुलिस विभाग के अधिकारियों, एलएडोसी के अधिवक्ताओं, जिला अटार्नी विभाग के सरकारी अधिवक्ताओं को जागरूक किया गया।
यह कार्यशाला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल के आदेशों पर आयोजित हुई थी। इसमें उच्चतम न्यायालय के दिए दिशा निर्देशों की पूर्ति, आरोपी को भारत के संविधान के तहत उसके अधिकारों की रक्षा व उसके साथ अन्याय ना हो इससे संबंधित हरियाणा पुलिस के महानिदेशक द्वारा जारी किये गये अधिनियम नं0.4/2024 के तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। उपरोक्त विषयों पर विधिक सेवा के अधिवक्ता अरविंद खुरानिया ने कानूनों व प्रावधानों की जानकारी दी।
कार्यशाल के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रितु ने बताया कि विभिन्न वर्गों को अलग अलग कानूनों की जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि आम नागरिकों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा की जा सके और वांछित व्यक्ति/महिला इत्यादि कानून में दिये गये प्रावधानों की जानकारी रखते हुए अपने हितों की रक्षा कर सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाईन नं0.01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारे में भी बात कर सकते हैं।