कैथल। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर डीसी अपराजिता के मार्गदर्शन में लघु सचिवालय के सभागार में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (पॉश एक्ट-2013) की जानकारी दी गई।
बताया गया कि जिन विभागों या कार्यालयों में 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक शिकायत समिति (आईसी) का गठन अनिवार्य है। समिति गठन के बाद इसकी रिपोर्ट नोडल अधिकारी सह जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कार्यालय में भेजना आवश्यक होगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिन संस्थानों में अभी तक आईसी कमेटी का गठन नहीं हुआ है, वे शीघ्र यह प्रक्रिया पूरी करें। अन्यथा कार्रवाई की जा सकती है। संवाद