फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kaithal News: त्योहारों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई तेज, 20 दिन में लिए 31 सैंपल

विज्ञापन
जनता मार्केट में दुकान पर सैंपल लेने की कार्रवाई करते हुए जिला खाद्य सुरक्षा अ​धिकारी अ​भिषेक श
विज्ञापन
कैथल। नवरात्र और त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में खाद्य पदार्थों की जांच तेज कर दी है। सोमवार को विभाग की टीम ने जनता मार्केट में दुकानों से सूजी और सामक के पांच सैंपल लेकर जांच के लिए चंडीगढ़ लैब में भेजे। हालांकि टीम को कुट्टू का आटा नहीं मिला।
विज्ञापन

अधिकारियों के अनुसार सैंपल की रिपोर्ट करीब 15 दिन में आने की उम्मीद है। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभिषेक शर्मा ने बताया कि उन्होंने 14 सितंबर को कैथल जिले का कार्यभार संभाला था। इसके बाद से लगातार फील्ड में जाकर खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। पिछले 20 दिनों में विभाग ने कुल 31 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। इनमें दूध और पनीर के सैंपल अधिक हैं। इसके अलावा रेड वेलवेट केक और खोया बर्फी के नमूने भी लिए गए हैं।

पहली बार फूड सप्लीमेंट के आठ सैंपल लिए
युवाओं में जिम और फूड सप्लीमेंट का चलन बढ़ने के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग ने पहली बार सप्लीमेंट बेचने वाली दुकानों पर भी जांच अभियान चलाया। 5 अक्तूबर को अलग-अलग दुकानों से फूड सप्लीमेंट के आठ सैंपल लेकर चंडीगढ़ लैब में भेजे गए। इनकी रिपोर्ट आने के बाद ही उत्पादों की गुणवत्ता की स्थिति स्पष्ट होगी।
विज्ञापन


पूजा और दीया घी बेचने पर होगी कार्रवाई
विभाग की टीम ने दुकानदारों को पूजा और दीया घी के संबंध में भी जागरूक किया। अधिकारियों ने दुकानदारों को बताया कि प्रदेश में प्रतिबंधित पूजा घी की बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जांच के दौरान किसी दुकान पर प्रतिबंधित पूजा या दीया घी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जांच में घेवर के सभी 4 सैंपल पास मिले
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सावन महीने में अलग-अलग दुकानों के 4 घेवर के सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ भेजे थे। इसकी रिपोर्ट अभी कुछ समय पहले ही आई है और राहत की बात है कि घेवर के सभी चार सैंपल की रिपोर्ट सही है और जांच में ये घेवर के सैंपल खाने के लायक मिले हैं।

लाइसेंस लेकर ही करें कारोबार : अभिषेक शर्मा
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभिषेक शर्मा ने बताया कि अब तक लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे खाद्य पदार्थों का कारोबार करने के लिए जरूरी लाइसेंस अवश्य लें और मिलावटी या नकली सामान न बेचें। जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें