संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल/कलायत। एक जुलाई से शुरू हुए नए नियमों के तहत कैथल जिले में सबसे पहले सदर थाना में चोरी का मामला दर्ज हुआ। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दर्ज इस मामले में अज्ञात आरोपी एक किसान के ट्रैक्टर से बैटरी चोरी कर ले गए। हालांकि इससे पूर्व ऐसा मामला आईपीसी की धारा 379 के तहत दर्ज किया जाता था, लेकिन नए नियम के अनुसार मामले में धारा 303 लगाई गई।
गांव टीक निवासी राममेहर की शिकायत अनुसार 30 जून को उसने उसका ट्रैक्टर अपने घर के पास खड़ा किया था। सुबह उठकर देखा तो ट्रैक्टर से बैटरी चोरी हो चुकी थी, जिसकी कीमत चार हजार रुपये है। जांच अधिकारी जयपाल ने बताया कि नई धारा के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने आगामी जांच शुरू कर दी है।
वहीं, पुलिस की ओर से प्रत्येक थाना व चौकी में नए नियमों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पर्यवेक्षण अधिकारी, थाना प्रबंधक व चौकी प्रभारियों ने आमजन को नए कानूनों की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न गांवों के सरपंच, कॉलोनी व गांवों के मौजिज व्यक्ति सहित महिलाएं मौजूद रहीं। लोगों को बताया गया कि जुलाई 2024 से देश में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता व साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। नए कानून में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है।
उधर, कलायत में भी नए कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए कलायत पुलिस थाना में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। थाना प्रबंधक शिव कुमार शर्मा ने बताया कि इसमें नगर पालिका, ग्राम पंचायतों, आढ़ती एसोसिएशन, महिला संगठन और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ-साथ आम जन को नए लागू हुए कानूनों के बारे में जानकारी दी गई।
जागरूकता शिविर में मौजूद नंबरदार संजय सिंगला, राजू कौशिक, नरेश कुमार, कौलेखां के सरपंच सज्जन सिंह, अशोक रामगढ़, नरेश यादव, ऋषिपाल सिंह,
गीता राणा व सरदार परमजीत सिंह विर्क मौजूद रहे।