कैथल। डीसी अपराजिता ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु अंत्योदय परिवारों के लिए आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने पर आयु के अनुसार एक से पांच लाख रुपये तक आर्थिक सहायता दी जाती है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ 6 से 60 वर्ष तक की आयु के पात्र सदस्यों के लिए है। 6 से 12 वर्ष तक एक लाख, 12 से 18 वर्ष तक दो लाख, 18 से 25 वर्ष तक तीन लाख, 25 से 45 वर्ष तक पांच लाख और 45 से 60 वर्ष तक तीन लाख रुपये की सहायता दी जाती है। घटना के तीन माह के भीतर आवेदन करना जरूरी है। आवेदन पात्र व्यक्ति दयालु योजना की वेबसाइट पर जाकर पीपीपी आईडी और ओटीपी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। डीसी ने लोगों से एजेंटों से सावधान रहने की अपील की।