कैथल। डीसी अपराजिता ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से निराश्रित बच्चों को हर माह 2300 रुपये प्रति बच्चा वित्तीय सहायता दी जा रही है। योजना के तहत अधिकतम दो बच्चों को लाभ दिया जाता है। 0 से 21 वर्ष तक के वे बच्चे इसके पात्र हैं, जो पिता की मृत्यु, पिता के लंबे समय से घर से अनुपस्थित रहने, माता-पिता के लंबे कारावास या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण देखभाल से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पिता की मृत्यु का प्रमाणपत्र, 100 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाणपत्र, सात वर्ष या अधिक की गुमशुदगी की पुलिस रिपोर्ट, तलाक संबंधी दस्तावेज या दो वर्ष से अधिक कारावास का प्रमाणपत्र आवश्यक है। इसके साथ हरियाणा का स्थायी निवासी होने का प्रमाण और परिवार पहचान पत्र भी देना होगा। परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीसी ने बताया कि यदि माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना से पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो बच्चे को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पात्र व्यक्ति अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।