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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र परिवारों को मिल रहा सीधा लाभ : एसडीएम कैप्टन प्रमेश सिंह

Thu, 16 Oct 2025 01:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र परिवारों को मिल रहा सीधा लाभ : एसडीएम कैप्टन प्रमेश सिंह
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुहला-चीका। एसडीएम कैप्टन प्रमेश सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह को प्रोत्साहन देने का सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि में वृद्धि की है।

अब पिछड़ा वर्ग परिवारों को विवाह के अवसर पर कन्यादान स्वरूप 51 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले यह राशि 41 हजार रुपये थी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले हजारों पात्र परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
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एसडीएम ने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को पहले से ही 71 हजार रुपये की राशि विवाह के अवसर पर दी जा रही है। वहीं विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर (यदि पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो) 51 हजार रुपये की राशि दी जाती है।

यदि नवविवाहित दंपती दिव्यांग हैं, तो उन्हें भी 51 हजार रुपये की सहायता राशि मिलती है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों, महिला खिलाड़ियों और दिव्यांग दंपतियों को भी कन्यादान स्वरूप आर्थिक सहायता दी जाती है।
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उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के छह महीने के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है ताकि पात्र व्यक्ति आसानी से इसका लाभ उठा सकें।

आवेदक http://shadi.edisha.gov.in/ पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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